उत्तर प्रदेश में 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 300 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट पर नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025’ के तहत नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। ये नियम फिलहाल ड्राफ्ट हैं, अंतिम अधिसूचना से पहले सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। | www.belghat.com