उत्तर प्रदेश भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव: छोटे प्लॉट पर नक्शा पास कराना नहीं होगा ज़रूरी

उत्तर प्रदेश में 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 300 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट पर नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025’ के तहत नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। ये नियम फिलहाल ड्राफ्ट हैं, अंतिम अधिसूचना से पहले सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। | www.belghat.com